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जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा टिकट के लिए दो स्लैब तय किए हैं। पहला स्लैब 28 फीसदी का है और दूसरा 18 फीसदी का तय किया गया है। 28 फीसदी टैक्स उन टिकट पर लगेगा, जिनका बेस प्राइस 100 रुपये से अधिक है। 100 रुपये से कम बेस प्राइस वाले सिनेमा टिकट पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।
फिल्मों को नहीं मिलेगा टैक्स फ्री का स्टेटस
जीएसटी के लागू हो जाने के बाद अब कोई भी राज्य सरकार किसी फिल्म को टैक्स फ्री नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स की नई दर तय होने के बाद टिकट के प्राइस काफी कम हो जाएंगे। अभी कई राज्यों में एंटरटेनमेंट टैक्स 30 फीसदी से लेकर के 125 फीसदी है।
ऐसे में जिन राज्यों में एंटरटेनमेंट टैक्स ज्यादा है वहां पर फिल्मों को टैक्स फ्री करने से फायदा मिलता है। लेकिन अब फिल्मों को राज्य सरकार द्वारा टैक्स फ्री करने के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है।
वहीं जिन राज्यों में एंटरटेनमेंट टैक्स 30 फीसदी है, वहां पर जीएसटी लागू होने के बाद केवल सिंगल स्क्रीन थियेटर्स को फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके दाम काफी कम हो जाएंगे। हालांकि मल्टीप्लेक्स के टिकट प्राइस में मामूली अंतर मिलेगा।