उत्तर प्रदेशराष्ट्रीय
ज्योति मर्डर केस: कोर्ट ने नहीं दी मनीषा को राहत
इलाहाबाद: कानपुर में हुए हाईप्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभियुक्त और पति पीयूष श्यामदसवानी की प्रेमिका मनीशा मखीजा को फिलहाल कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने मनीषा मखीजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह आदेश जज अरविंद कुमार त्रिपाठी ने मनीषा मखीजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। जमानत अर्जी पर बहस करते हुए कहा गया था कि ज्योति मर्डर केस में मनीषा के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, केवल काल डिटेल के आधार पर उसे फंसाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मनीषा को फंसाना गलत है।