दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएगी कांग्रेस
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एसोसिएटिड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 30 अक्तूबर को भूमि और विकास प्राधिकरण के हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने अपने हाउस खाली करने के आदेश में नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने का उल्लेख किया था। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में अपील दायर करेगी।
शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेएल की अपील खारिज कर दी जिसमें उसे दिल्ली के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय ने परिसर को खाली करने के लिए एजेएल को दो सप्ताह का समय दिया था।
बता दें कि हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में केंद्र सरकार व नेशनल हेराल्ड प्रकाशन समूह एजेएल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हेराल्ड हाउस 15 नवंबर तक खाली करने का निर्देश दिया था। एजेएल ने 12 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशन के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन वहां पर 2008 से 2016 के बीच प्रकाशन बंद कर दिया गया। कंपनी ने इस इमारत की तीन मंजिल किराये पर दे दी थी, जिससे उसे 15 करोड़ रुपये किराया मिल रहा था। यह लीज की शर्तों का उल्लंघन है इसलिए कंपनी को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया गया था।