राष्ट्रीय
धोनी के खिलाफ दायर क्रिमिनल केस पर SC ने लगाई रोक
दस्तक टाइम्स /एजेंसी
नई दिल्ली: एक प्रकाशन में क्रिकेटर एम एस धोनी के भगवान विष्णु के तौर पर कथित चित्रण को लेकर बेंगलूरू की एक अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। आपकों बता दें कि सामजिक कार्यकर्ता जयकुमार हीरेमठ ने आरोप लगाया था कि धोनी एक कारोबारी पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में एक जूता सहित कई चीजें मौजूद हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये सेलेब्रिटी बिना किसी जिम्मेदारी के विज्ञापनों के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इसको लेकर पैदा होने वाली संभावित समस्या के बारे में सोचे समझे बिना केवल आसानी से धन अर्जित करना है।