लंदन कोर्ट से विजय माल्या को बड़ा झटका
लंदन: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। लंदन की अदालत ने माल्या की प्रत्यर्पण के विरुद्ध दी गई अर्जी ठुकरा कर दी है। साथ ही अदालत ने इसके खिलाफ अपील करने की अनुमति भी नहीं दी। विजय माल्या पर धोखाधड़ी, धनशोधन और फेमा नियम के तहत आरोप लगे हैं। इससे पहले ब्रिटेन के होम सेक्रटरी साजिद जाविद ने माल्या के प्रत्यर्पण आदेश पर साइन कर दिए थे।
लंदन की सरकार के इसी निर्णय के खिलाफ माल्या ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लंदन जुडिश्यरी के एक प्रवक्ता के अनुसार, अदालत ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत नहीं दी है। न्यायमूर्ति विलियम डेविस ने 05 अप्रैल को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत देने के उनकी अर्जी को ठुकरा दिया है। प्रवक्ता ने कहा है कि माल्या के पास मौखिक विचार के लिए आवेदन करने के लिए 5 दिनों का समय है।
उन्होंने कहा है कि अगर फिर से कोई आवेदन किया जाता है तो यह मामला उच्च न्यायलय के जज के समक्ष जाएगा। ब्रिटिश कानून के अनुसार पुनर्विचार प्रक्रिया में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई की जाएगी, जिसमें माल्या और भारत सरकार की ओर से उपस्थित टीमों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। इसके बाद अदालत यह फैसला लेगी कि इस पर पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता है या नहीं।