मुंबई: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आर्यन अब 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रहेंगे. एनसीबी ने आर्यन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी जिसपर किला कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. आर्यन 3 दिनों तक कस्टडी में रहेंगे. आर्यन का केस वकील सतीश मानशिंदे देख रहे थे.
एनसीबी ने दी थी ये दलील
एनसीबी रिमांड में कहा गया था कि आर्यन खान के फोन में तस्वीरों के रूप में चौंकाने वाली आपत्तिजनक चीजें मिली हैं. एनसीबी ने 11 तारीख तक और हिरासत की मांग की गई थी. बताया जा रहा है कि आर्यन के फोन से पिक्चर्स चैट के रूप में कई लिंक्स मिले हैं, जो इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं.
रातभर हुई थी आर्यन-अरबाज की पूछताछ
एनसीबी की कस्टडी में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से पूछताछ की गई थी. इस दौरान आर्यन टूट गए थे. एनसीबी ने कहा कि पूछताछ के बाद उन्होंने ड्रग्स को लेकर जगह-जगह रेड मारी जहां से कई लोगों को पकड़ा गया था.
आर्यन के वकील ने रखा ये पक्ष
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने स्टारकिड की बातों को ही कोर्ट के सामने रखा. वकील ने कहा कि आर्यन क्रूज पर बतौर मेहमान गए थे. उन्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिला था. वकील ने ये भी कहा कि एनसीबी की जांच में आर्यन के पास से ना ड्रग्स मिले और ना ही पैसे मिले थे.
आर्यन के व्हाट्सऐप चैट में मिले थे स्टारकिड के खिलाफ सबूत
एक लिखित बयान में आर्यन खान ने अपनी गिरफ्तारी को स्वीकार करते हुए लिखा, “मैं अपनी गिरफ्तारी की वजहों को समझता हूं और अपने परिवार के सदस्यों को मैंने इसकी जानकारी दे दी है.’ एनसीबी ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट समेत केस के अन्य आरोपियों का फोन जब्त कर सारे व्हाट्सऐप मैसेज खंगाले थे. एनसीबी की जांच के मुताबिक आर्यन कई ड्रग पेडलर और ड्रग्स सप्लायर के टच में थे. उस सबूत के आधार पर ही एनसीबी ने दोनों आर्यन और अरबाज को आमने-सामने बैठाया और जमकर सवाल-जवाब किए थे.
आर्यन पर लगे थे ये चार्ज
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी के मुंबई दफ्तर के जोनल अधिकरी विश्व विजय सिंह ने गिरफ्तार किया था. आर्यन खान पर एनडीपीसी एक्ट 1985 की धारा 8 सी, 20 बी, 27 35 आदि लगाई गई हैं. उनपर ड्रग्स का सेवन करने सहित उसे खरीदने और बेचने का आरोप लगा था और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है. हालांकि बाद में बताया गया कि उनपर सिर्फ ड्रग्स के सेवन का आरोप है. रिपोर्ट के मुताबिक, आर्यन को इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ग्रीन डेट मुंबई से एनसीबी ने हिरासत में लिया था.
आर्यन खान की कोर्ट पेशी में मजिस्ट्रेट, एनसीबी और आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे के बीच लंबी बहस जारी है. अब बताया जा रहा है कि सतीश मानशिंदे ने करारा जवाब एनसीबी को दिया है. मजिस्ट्रेट ने एनसीबी से आर्यन की कस्टडी को लेकर सवाल किया. एनसीबी का कहना है कि उन्हें आर्यन खान की कस्टडी की जरूरत इसलिए है, क्योंकि वह पता लगाना चाहते हैं कि उन्हें पार्टी में क्यों बुलाया गया था और वह किन केबिन में रुके थे. इसपर सतीश मानशिंदे ने कहा – आर्यन खान को शिप में ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है. वह शिप में क्यों गए थे इसमें एनसीबी का कोई काम नहीं. आर्यन चाहे तो पूरा शिप खरीद सकते हैं.’
अरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, आर्यन खान के पास से 1 लाख 33 हजार रुपये के अलावा 21 ग्राम चरस, 5 ग्राम एमडी, 13 ग्राम कोकीन, और 21 एमडीएमएस की गोलियां भी आर्यन खान के पास से बरामद किए गए थे. जबकि उनके वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में कहा है कि एनसीबी को आर्यन और उनके सामान की तलाशी के बाद कुछ भी बरामद नहीं हुआ है.
यहां से हुई केस की शुरुआत
मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने छापा मारा था, जहां आर्यन खान भी ड्रग्स पार्टी में पकड़े गए थे. आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत अन्य पांच लोगों को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था. सभी से पूछताछ की गई थी. इसके बाद आर्यन समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया.