पंद्रह जून तक मनाया जाएगा तंबाकू निषेध माह
आयोजित होंगी विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ
लखनऊ : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जनपद में 15 मई से 15 जून तक तंबाकू निषेध माह मनाया जा रहा है| इसी क्रम में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की तरफ से जिला सलाहकार डा.मयंक चौधरी एवं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिंह यादव के द्वारा नारी शिक्षा निकेतन इन्टर कॉलेज में चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की उपस्थिति में किया गया| इस दौरान बच्चों को तम्बाकू के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देने के साथ ही तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 की धाराओं के बारे में भी बताया गया। यह जानकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा. आर.के. चौधरी ने दी| उन्होंने बताया कि तंबाकू निषेध माह के दौरान लोगों को तंबाकू और इसके उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा| साथ ही कोटपा अधिनियम के बारे में भी बताया जाएगा| नोडल अधिकारी ने बताया कि तंबाकू निषेध माह के दौरान सार्वजनिक स्थानों एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे| इसके अलावा सप्ताह में एक दिन स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा व अन्य विभागों के सहयोग से विभिन्न कार्यालयों, सर्वजनिक स्थानों पर औचक जांच पड़ताल भी की जाएगी|विभिन्न स्थानों पर लोगों की तंबाकू का सेवन करने एवं इसके दुष्प्रभावों को लेकर काउंसलिंग की जाएगी|
डा. चौधरी ने बताया कि खैनी, जरदा, हुक्का, तंबाकू युक्त पान मसाला, बीड़ी , सिगरेट, गुल एवं अन्य धुआँ रहित तंबाकू में 4000 से अधिक विषैले और कैंसर के तत्व मौजूद होते हैं जिससे मुंह का कैंसर हो सकता है| लगभग 95 प्रतिशत मुंह का कैंसर तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों में होते हैं| इसके साथ ही टीबी, डायबिटीज, दृष्टिविहीनता, लकवा, फेफड़े एवं सांस संबंधी रोग होते हैं। कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है| 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और व्यक्ति के द्वारा तंबाकू बेचना, तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है| तंबाकू या तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है| अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर अर्थदंड या कारावास का प्रावधान है| तंबाकू और इसके उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए न केवल हानिकारक है बल्कि जानलेवा भी हैl इसलिए इसका सेवन न करें। इसका सेवन व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित करता है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल बलरामपुर में तंबाकू उन्मूलन केंद्र है| जहाँ पर लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है तथा इस आदत से छुटकारा दिलाने में मदद की जाती है| यह सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।