राजनांदगांव : भारतीय रिजर्व बैंक के जारी नए निदेर्शो जिसमें कर्ज वसूली एजेंट्स पर सख्त आरबीआईए अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सदस्य परवेज अहमद पप्पू ने कहा कि कर्ज वसूली एजेंटो की प्रताड?ा अब नहीं चलेगी आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करने को कहा है ।
कोविड के दौरान आय पर दबाव या नौकरी छूटने की वजह से कई लोग कर्ज की किस्त समय से चुकाने में असफल रहे थे जिसके बाद रिकवरी एजेंट ने पैसा वापस पाने के लिए दबाव बनाया। जिससे कई लोगों की स्थिति और गंभीर हो गई। इन सभी घटनाओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंटों को नियमों के अंदर बने रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं अब रिकवरी एजेंट सिर्फ दिन के समय लोन के लिए फोन कर सकते हैं।
श्री अहमद ने आरबीआई के जारी दिशा निर्देश के हवाले से आगे कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के लिए शुक्रवार को नए निर्देश जारी किए हैं जिसमे कहा गया है कि वे सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कर्जदारों को कॉल भी नहीं कर सकते हैं। इस आशय की एक अधिसूचना भी जारी कि है।बैंक, गैर.बैंकिंग वित्त कंपनियां एनबीएफसी और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां एआरसी यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निदेर्शों का ठीक से पालन किया जाए आरबीआई ने कहा सलाह दी जाती है कि विनियमित इकाइयां सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वे या उनके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या उकसाने से परहेज करें।