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भ्रष्‍टाचार मामले में कांग्रेस विधायक को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित की सजा

नई दिल्ली: ओडिशा से कांग्रेस पार्टी के विधायक मोहम्मद मोकिम को भ्रष्‍टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत प्रदान की. देश की सर्वोच्‍च अदालत ने उनकी सजा को सस्‍पेंड कर दिया है. एमएलए मोहम्‍मद मोकिम ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कटक-बाराबती से विधायक द्वारा दायर अपील पर ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया है.

पेश मामले में इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट ने बीती 10 अप्रैल को विधायक की तीन साल कारावास की सजा को बरकरार रखा था. उन्‍होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही माना था. ट्रायल कोर्ट ने तीन साल कैद के साथ-साथ विधायक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “नोटिस जारी करें. पक्षों के वरिष्ठ वकील को सुनने और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की सजा निलंबित करने का आदेश दिया जाता है.”

ओडिशा में भुवनेश्‍वर ट्रायल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश, सतर्कता ने 29 सितंबर, 2022 को भ्रष्टाचार के एक मामले में मोकिम को दोषी ठहराया था. सतर्कता विभाग ने एक बयान में कहा, मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में मोक्विम ने एक आईएएस अधिकारी और अन्य के साथ मिलकर ग्रामीण गरीबों के लिए ऋण की आड़ में रियल एस्टेट फर्म के पक्ष में राज्य संचालित ओडिशा ग्रामीण आवास एवं विकास निगम लिमिटेड से आर्थिक लाभ प्राप्त किया.

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