उत्तर प्रदेशराज्य

दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या में दोषी पति को 20 साल कैद की सजा, कोर्ट ने 12 हजार रुपए लगाया जुर्माना

चित्रकूट: उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति को 20 साल के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने मंगलवार को बताया कि राजापुर क्षेत्र के गोबरौल गांव निवासी संजीव तिवारी ने रैपुरा थाने में आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसने अपनी बहन निहारिका देवी की शादी लौरी गांव के निवासी धीरेंद्र प्रताप के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति और ससुरालीजन दहेज को लेकर निहारिका का उत्पीड़न करते थे।

सात नवंबर 2022 को उसके बहनोई ने फोन करके कहा था कि निहारिका को मायके ले जाओ, नहीं तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद दहेज के लिए उसकी गर्भवती बहन को मारकर फांसी से लटका दिया गया। लौरी गांव के लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर वह मौके पर पहुंचा। जहां उसकी बहन के शव को ससुरालीजनों ने चारपाई में एक चद्दर डालकर रखा था।

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी धीरेंद्र प्रताप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध धीरेंद्र प्रताप को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। धीरेंद्र को 12,000 रुपये अर्थदंड भी दिया।

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