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Indian Railway News: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे रेलवे के नियम, टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग में बड़ा बदलाव

आगरा। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रेलवे एक अप्रैल से कई अहम नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ ही दलालों पर भी लगाम कसने की तैयारी है। इन बदलावों के तहत बोर्डिंग स्टेशन बदलने और टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है।

अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन

अब तक यात्रियों को ट्रेन का चार्ट तैयार होने तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति थी। चार्ट बन जाने के बाद इसमें कोई बदलाव संभव नहीं था, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती थी।

नए नियम के तहत एक अप्रैल से यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इससे अंतिम समय में यात्रा योजना बदलने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

टिकट कैंसिलेशन नियमों में सख्ती, 8 घंटे से कम समय पर नहीं मिलेगा रिफंड

रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों को भी सख्त कर दिया है। अब ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे से कम समय बचने पर टिकट कैंसिल कराने पर किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं दिया जाएगा।

पहले अलग-अलग समयावधि के अनुसार कटौती का प्रावधान था, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए रिफंड नीति को और स्पष्ट और सख्त बनाया गया है।

नई कैंसिलेशन पॉलिसी इस तरह होगी लागू

नई व्यवस्था के अनुसार 72 घंटे से अधिक समय पहले टिकट रद्द कराने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा, जिसमें केवल प्रति यात्री निर्धारित कैंसिलेशन शुल्क काटा जाएगा। 72 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द कराने पर किराये का 25 प्रतिशत (न्यूनतम शुल्क के साथ) काटा जाएगा।

वहीं 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर 50 प्रतिशत किराया काटा जाएगा। लेकिन 8 घंटे से कम समय बचने पर या ट्रेन छूटने के समय के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

अमृत भारत एक्सप्रेस में RAC व्यवस्था खत्म

रेलवे ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस में आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया है। अब इस ट्रेन में आरएसी टिकट जारी नहीं होंगे, जिससे यात्रियों को सीट शेयर करने की समस्या से राहत मिलेगी।

रेलवे का दावा—यात्रियों को मिलेगा फायदा, दलालों पर लगेगी रोक

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव के अनुसार, इन नए नियमों से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और टिकटों की दलाली पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोन को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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