बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस/अनुमति लेना जरूरी
लखनऊ द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन के लिए बायो एनर्जी पोर्टल विकसित किया गया है।
Meerut News: बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना लाइसेंस या अनुमति के बायो डीजल बेचने पर जुर्माना या जेल भी हो सकती है।
पंजीयन के लिए बायो एनर्जी पोर्टल विकसित किया गया
परियोजना प्रभारी, यूपीनेडा ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश बायो डीजल की बिक्री नियमावली के अंतर्गत बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बायो डीजल की खुदरा बिक्री हेतु लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यालय परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा के माध्यम से जिलाधिकारी की अनुमति एवं वैध पंजीयन जरूरी है। इस संबंध में नोडल विभाग यूपीनेडा मुख्यालय, लखनऊ द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन के लिए बायो एनर्जी पोर्टल विकसित किया गया है।
इस साइट पर इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन
इच्छुक आवेदक BIO-DIESEL SITE- https://www.upneda.in/bio/diesel/पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वैध लाइसेंस/अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस/अनुमति के बायो डीजल की खुदरा बिक्री करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति/प्रतिष्ठान के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई निदेशक, यूपीनेडा, लखनऊ के निर्देशानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। उन्होंने लोगों एवं बायो डीजल विक्रेताओं से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा बिना वैध अनुमति के बायो डीजल की खुदरा बिक्री न करें।



