दिल्ली-एनसीआर में 1 नवंबर से बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश
मध्यम माल वाहक वाहन (MGV), एवं भारी माल वाहक वाहन (HGV) के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
गाजियाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग, गाजियाबाद द्वारा समस्त परिवहन व्यवसायियों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों तथा वाहन स्वामियों से निर्धारित प्रतिबंधों एवं उनकी प्रभावी तिथियों की जानकारी प्राप्त कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।
31 अक्टूबर, 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति का उल्लेख
एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वायुगुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 1 नवंबर, 2026 से BS-VI, CNG, LNG, एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक माल वाहक वाहनों जैसे हल्के माल वाहक वाहन (LGV), मध्यम माल वाहक वाहन (MGV), एवं भारी माल वाहक वाहन (HGV) के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इस व्यवस्था में दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को अपवाद प्रदान किया गया है तथा BS-IV श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनो को दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति का उल्लेख किया गया है।
इन वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा प्रवेश
इसी प्रकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 2026 से CNG/इलेक्ट्रिक / BS-VI डीजल श्रेणी के अतिरिक्त अन्य बसों, जिनमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट एवं अन्य सेवा व्यवस्थाओं के अन्र्तगत संचालित बसें भी सम्मिलित हैं, को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उक्त प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत बसों पर लागू नहीं होगा।
एआरटीओ (प्रशासन) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिवहन यूनियनों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे दिल्ली में प्रवेश से पहले वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी एवं लागू प्रतिबंधों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि प्रतिबंधित वाहनों के संचालन के कारण होने वाली असुविधा एवं संभावित दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।



