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हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय में बोली बोम्मई सरकार- प्रतिबंध केवल कक्षा में, परिसर में नहीं

बैंगलोर: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इसी दौरान सरकार अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, “हमारे पास कर्नाटक शैक्षणिक संस्थानों के लिए (वर्गीकरण और पंजीकरण) नियम, नियम 11 के रूप में एक कानून है। यह नियम उन पर एक विशेष टोपी पहनने का उचित प्रतिबंध लगाता है।” उन्होंने आगे कहा कि, कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है, यह सिर्फ क्लासरूम में और क्लास के घंटों के दौरान के लिए है।”

महिलाओं पर छोड़े उन्हें क्या पहनना है
एडवोकेट जनरल ने कहा, अगर कोई घोषणा के लिए आ रहा है कि हम चाहते हैं कि एक विशेष धर्म की सभी महिलाएं (एक विशेष पोशाक) पहनें, तो क्या यह उस व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन नहीं होगा?

उन्होंने कहा, “मानव गरिमा में स्वतंत्रता शामिल है, जिसमें पहनने या न पहनने का विकल्प शामिल है। याचिकाकर्ता का पूरा दावा मजबूरी बनाने का है, जो संविधान के लोकाचार के खिलाफ है। इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, इसे संबंधित महिलाओं की पसंद पर छोड़ देना चाहिए।”

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