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15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों फिटनेस सर्टिफिकेट 8 गुना ज्यादा फीस

नई दिल्ली: अगले साल अप्रैल से वाहन मालिकों को 15 वर्ष से अधिक पुरानी कारों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए पांच हजार रुपए देना होंगे। यह वर्तमान में भुगतान की तुलना में आठ गुना अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के रिन्यूव्ल के लिए अधिसूचना जारी की है। यह नया नियम नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति को लागू करने की सरकार की भारत सरकार की समग्र योजना का हिस्सा है।

बाइक्स के रिन्यूअल के लिए एक हजार रुपए लगेंगे

अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए वर्तमान में वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों की तुलना में 8 गुना अधिक शुल्क देना होगा। जहां 15 वर्ष पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का चार्ज मौजूदा 600 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए होगा। वहीं पुरानी बाइक्स के रिन्यूअल के लिए 300 की जगह एक हजार रुपए देने होंगे।

समाप्ति के बाद 50 रुपए का लगेगा शुल्क

इस तरह 15 साल से अधिक की बस या ट्रक के लिए फिटनेस नवीनीकरण प्रमाणपत्र की कीमत 1500 रुपए के मौजूदा शुल्क से 12,500 रुपए होगी। जबकि मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन में इसकी कीमत दस हजार रुपए होगी। आयातित बाइक और कार के लिए क्रमशः 10 हजार और 40 हजार रुपए देने होंगे। अधिसूचना के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन की देरी पर 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

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