महुआ मोइत्रा को मिला फाइनल ‘अल्टीमेटम’, बंगला खाली करो वर्ना…
नई दिल्ली: आज यानी बुधवार 17 जनवरी को TMC सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को सरकारी बंगला खाली करने का एक और अल्टीमेटम दिया गया है। इसके लिए आज उन्हें एक और नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि, अगर वो बंगला खाली नहीं करती तो उनके खिलाफ अब ताकत का इस्तेमाल किया गया जाएगा और उनसे जबरन बंगला खाली करवाया जाएगा। बता दें कि संसद से निलंबन के बाद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने की इसके पहले भी कई नोटिस दिए जा चुके हैं।
लेकिन इन नोटिसों के बावजूद भी महुआ सरकारी बंगला खाली नहीं कर रही हैं। अब इस नए नोटिस के मुताबिक, संसद सदस्यता छिनने के बाद अब वे इस बंगले की पात्र नहीं रहीं इसलिए उन्हें 9B टेलीग्राफ लेन का टाइप 5 बंगला खाली करना ही होगा। हालांकि नियमों के मुताबिक, उन्हें बंगला खाली करने के लिए बाकयदा एक महीने का समय भी दिया गया था। हालांकि, इस बीच उन्होंने कोर्ट का भी सहारा लिया था लेकिन वहां से भी महुआ को कोई राहत नहीं मिली थी।
वहीं इस आज के ताजा नोटिस में यह साफ़ तौर पर कहा गया है कि अगर अब महुआ ने बंगला खाली नहीं किया तो उनको वहां से बेदखल कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो इसके लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जानकारी दें कि, Directorate of Estates ने उन्हें यह नोटिस भेजा है।
जानकारी दें कि TMC नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली में टेलीग्राफ लेन पर सरकारी बंगला मिला था। कानून के हिसाब से संसद सदस्यता जाने के एक महीना तक ही सांसद सरकारी आवास को रख सकते हैं। इसके बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ता है। वहीं इस बात संशोधित अधिनियम के मुताबिक, संपदा अधिकारी सरकारी आवास से अनधिकृत लोगों की बेदखली से पहले 3 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि पहले यह अवधि 60 दिन की थी। बताते चलें कि संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने (कैश फॉर क्वेरी) के एक मामले में दोषी पाए जाने पर महुआ मोइत्रा की को अपनी संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था।