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प्रदेश में दो चरण में निकाय चुनाव; पहला 6 और दूसरा 13 जुलाई ;परिणाम 18 को

भोपाल : नगरीय निकायों के वार्ड, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों का आरक्षण होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक जून तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का समय दिया है। मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत प्रताप सिंह इस बारे में मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में, पहले चरण का मतदान 6 जुुलाई को, दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को कराया जाएगा।

318 नगरीय निकायों में कराए जाएंगे चुनाव, 35 नवगठित नगर परिषद में 29 अभी चुनाव कराए जाएंगे 402 नगरीय निकायों की मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। नगर पालिका गढ़ाकोटा और खुरई मलाजखंड इनका क्षेत्र विस्तार है या कटौती की गई है इनमें वार्ड विभाजन अभी नहीं हुआ है इसलिए इनके भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे अभी मतदाता सूची फाइनल होगी दलीय आधार पर होंगे नगरीय निकाय चुनाव।नगर पालिका गढ़ाकोटा और खुरई मलाजखंड इनका क्षेत्र विस्तार है या कटौती की गई है इनमें वार्ड विभाजन अभी नहीं हुआ है इसलिए इनके भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे अभी मतदाता सूची फाइनल होगी। दलीय आधार पर होंगे नगरीय निकाय चुनाव। नगर निगम में 884 वार्ड, 76 नगर पालिका में 1795 वार्ड, पूर्व से गठित 226 नगर परिषद हैं इनके वार्ड 3393 और नवगठित 29 परिषद में 435 वार्ड हैं।महापौर का चुनाव सीधे जनता से होगा जबकि नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षदों के माध्यम से चुनाव होगा। पहले चरण में 11 नगर निगम 36 नगर पालिका 86 नगर परिषद का चुनाव होगा। कुल 133 नगरीय निकायों का चुनाव होगा। 13148 मतदान केंद्र होंगे दूसरे चरण में नगर निगम 5 नगरपालिका 40 और 169 नगर परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। कुंडली 214 नगरीय निकायों के चुनाव के चरण में होंगे। 6829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं

इंदौर और भोपाल के हर वार्ड में 5-5 ईवीएम रिजर्व रखी जाएगी। नोटा का विकल्प दिया जाएगा। नगर निगम के महापौर सीधे जनता चुनेगी। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे। झूठा शपथ पत्र देने पर केस दर्ज होगा। सभा-रैलियों के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।
कुल 347 नगरीय निकायों में चुनाव कराया जाएगा

11 जिलों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होगा, 38 जिलों में 2 चरणों में चुनाव होगा। तीन जिलों में चुनाव नहीं होगा यहां नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है अलीराजपुर मंडला और डिंडोरी। कुल 19972 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा। 87937 कर्मचारी चुनाव कराएंगे। पहली बार पार्षद के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। मतदाताओं को नोटा का अधिकार मिलेगा। अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण भी देना होगा सुबह 7:00 से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा। रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। भोपाल और इंदौर नगर निगम की प्रत्येक वार्ड के लिए पांच प्रतिशत ईवीएम रिजर्व रखी जाएंगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों को आरक्षित प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे

ऑनलाइन नामांकन किया जा सकेगा

झूठा शपथपत्र देने पर छह माह की सजा 25000 का जुर्माना का प्रविधान है। आचार संहिता परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी नगरीय क्षेत्रों में 11 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ नामांकन दाखिल करने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। 18 जून को नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को होगी इस बार आन लाइन नामांकन भी किया जा सकेगा।

22 जून को ही प्रतीक चिन्हों का आवंटन हो जाएगा, प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मतदाता सूची, मतदान केंद्र, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की जांच से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। महापौर का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर चुकी है।

राज्य के 402 नगरीय निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 मई को किया गया है। नगरपालिका परिषद खरगोन की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 26 मई को किया गया है। नगरपालिका परिषद पन्ना जिला-पन्ना और नवगठित नगर परिषद बरोदियाकलां जिला- सागर की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 6 जून को किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा व नगरपालिका परिषद् खुरई जिला सागर, नगरपालिका परिषद मलाजखंड जिला-बालाघाट के क्षेत्र विस्तार, संकुचन की कार्यवाही की गई है। इन 3 नगरीय निकायों में वार्डों के विभाजन तथा आरक्षण की कार्यवाही मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। वार्ड विभाजन की कार्यवाही के पश्चात् आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

नवगठित 6 नगरीय निकायों के वार्ड विभाजन की कार्रवाई सरकार कर जा रही है। इसके बाद आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा।
नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे।
प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर और उसकी सहायता के लिए दो या उससे अधिक सहायक रिटर्निग अधिकारी रहेंगे।
चुनाव के लिए 55 हजार ईवीएम उपलब्ध है। चुनाव के लिए 30,761 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। पहले चरण में 18689 और दूसरे चरण में 12072 ईवीएम(रिजर्व ईवीएम सहित) का उपयोग किया जाएगा।

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