हरियाणा

अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी खांसी की सिरप! सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में सख्त निगरानी के आदेश

अंबाला: खांसी की सिरप की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ड्रग्स नियमों में संशोधन करते हुए उन प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिनके तहत कुछ सिरप आधारित दवाओं को विशेष छूट हासिल थी। नए नियम लागू होने के बाद अब कफ सिरप और अन्य सिरप दवाओं की बिक्री, भंडारण और निगरानी पहले के मुकाबले अधिक सख्ती से की जाएगी।

ड्रग्स नियमों में किया गया अहम संशोधन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 9 जून 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत ड्रग्स रूल्स-1945 के शेड्यूल-के में संशोधन किया गया है। इसके तहत सीरियल नंबर-13 के अंतर्गत आइटम नंबर-7 से “सिरप” शब्द को हटा दिया गया है। यह बदलाव भले ही तकनीकी दिखाई दे, लेकिन इसका असर दवा कारोबार से लेकर उपभोक्ताओं तक व्यापक रूप से पड़ने वाला है।

कफ सिरप के दुरुपयोग पर सरकार की नजर

विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में कफ सिरप के गलत इस्तेमाल और नशे के लिए इसके दुरुपयोग के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई राज्यों में ऐसे मामलों को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने का फैसला लिया है।

हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट

नई अधिसूचना के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हो गया है। राज्य औषधि नियंत्रक रिपन मेहता ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अनुसूचित दवाओं की बिक्री केवल वैध चिकित्सकीय पर्ची के आधार पर ही सुनिश्चित की जाए। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

मेडिकल स्टोर संचालकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी

नए नियमों के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों को दवा बिक्री का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, डॉक्टर की पर्ची का सत्यापन करने और स्टॉक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशासनिक निगरानी बढ़ने से दवा विक्रेताओं की जवाबदेही भी बढ़ जाएगी।

उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा असर

इस बदलाव के बाद कई सिरप आधारित दवाएं खरीदने के लिए मरीजों को डॉक्टर की सलाह और वैध पर्ची की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अधिसूचना में किसी विशेष ब्रांड का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सिरप दवाओं की बिक्री को अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाया जाएगा।

बिना पर्ची सिरप खरीदना अब नहीं होगा आसान

नए नियम लागू होने के बाद मेडिकल स्टोर पर जाकर सामान्य तरीके से खांसी की सिरप मांगना पहले जैसा आसान नहीं रह सकता। सरकार का उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है।

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