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SC ने दिया आवारा कुत्तों की नसबंदी का आदेश

Dogs-580x395दस्तक टाइम्स एजेंसी/नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रैबीज टीकाकरण का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो 3 महीने में इस अभियान से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करें और इसे जल्द शुरू करें. देश में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाओं को देखते कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में ये कहा था कि इंसानी जान की कीमत कुत्ते की जान से ज़्यादा है.

तब अदालत ने गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को मारने इजाज़त भी दी थी. आज आवारा कुत्तों की नसबंदी का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करते समय पशुओं के साथ क्रूरता न बरती जाए. अभियान के दौरान प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए. हर राज्य में ये अभियान एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया की निगरानी में चलाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभियान के दौरान पशु अधिकार संगठन दखलंदाज़ी न करें. मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी. गौरतलब है कि पिछले कई माह में आवारा कुत्तों के शिकार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है.

 

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