टॉप न्यूज़दिल्लीफीचर्डराज्यराष्ट्रीय

SC: प्रमोशन में आरक्षण देने को बाध्य नहीं सरकार

phpThumb_generated_thumbnail (35)एजेंसी/ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। शीर्षस्थ अदालत ने यह बात उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले में डिमोशन की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर कही।सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में दिए गए आदेश में बदलाव से भी मना कर दिया। याचिका में कहा गया था कि जिन कर्मचारियों को कोटे से प्रमोशन दिया जा चुका है, उन्हें डिमोट न किया जाए और इस कार्रवाई से पहले सर्वे किया जाए।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने वर्ष 2006 में एम. नागराज मामले में भी कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देना सरकारों का अपना फैसला है। आरक्षण देते समय राज्य सरकारों को तीन बातों का ध्यान रखना होगा। अधिकारी की दक्षता, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व और पिछड़ापन।

Related Articles

Back to top button