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आवश्यक सेवाओं को छोड़ नहीं निकलेंगे वाहन

लखनऊ। लॉक डाउन में भी लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने अब सख्त रवैया अपनाया है। शुक्रवार से नए नियम लागू होंगे। जो सुबह साढ़े नौ से शाम छह बजे तक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे। बाकी के लिए प्रतिबंध रहेगा। पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डेय और डीएम अभिषेक प्रकाश ने बैठक के बाद गुरुवार की रात यह आदेश जारी किया है।

इन अधिकारियों ने बताया कि सुबह से शाम के बीच ड्यूटी कर रहे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी टीम, प्रशासन, बिजली विभाग, पुलिस अधिकारी कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी दो पहिया, चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। जिनके पास वैध ड्यूटी पास या पहचान पत्र है जैसे बैंक या अन्य राजकीय कार्यालयों के अधिकारी या कर्मचारी हैं तो उनको सुबह साढ़े नौ से पहले बैंक या दफ्तर पहुंचना होगा। काम पूरा करने के बाद ही शाम को वे दफ्तर से वापस निकल सकते हैं।

क्या हैं नए नियम-आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की सप्लाई से जुड़े या अनुमति प्राप्त डिलिवरी कर्मी निकल सकेंगे। उन पर रोक नहीं है। जिन लोगों को पास जारी किए गए हैं या आईकार्ड पर अनुमति दी गई है वे सुबह 09.30 बजे तक प्रत्येक दशा में अपनेकार्यस्थल पर पहुंच जाएं। सायं 06.00 बजे के बाद ही अपने गंतव्य स्थल को प्रस्थान करें।

जितने भी दुकानदार, जिन्हे दुकान खोलने की अनुमति है जैसे- मेडिकल, राशन की दुकान इत्यादि, उनको भी सुबह 09.30 बजे तक अपने कार्यस्थल पहुंचना होगा। शाम छह बजे के पहले वापस घर के लिए नहीं निकल सकते।

आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों, संस्थानों जिनको ड्यूटी पास मिले हैं वे उनको इस तरह रखेंगे कि दूर से ही दिखाई पड़ जाए।-

ड्यूटी पास लेकर कार्यस्थल से अलग इधर उधर घूमते पाए गए तो उनके पास निरस्त कर लिए जाएंगे। उन पर लॉकडाउन प्रतिबंध के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम आवश्यक वस्तु जैसे दवा, राशन की दुकान पर खरीदारी कर सकेगा। इसके लिए उसको नजदीकी दुकान तक पैदल जाना होगा।-

लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। यदि किसी आवश्यक कारण से निकलना पड़ रहा है तो बिना मास्क के न निकले।सील किए गए स्थानों पर कोई नहीं निकलेगायह आदेश हॉटस्पॉट के लिए चिह्नित स्थानों को छोड़कर शेष जिले पर लागू होगा।

डीएम ने बताया कि सील किए गए स्थानों पर कोई नहीं निकलेगा। आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की होम डिलिवरी की जाएगी। यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उसे एम्बुलेंस के लिए कॉल करना होगा।

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