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आधार है तो घर बैठे ही बनाएं ई-पैन


नई दिल्ली : आयकर विभाग ने शुक्रवार को ई-पैन की सुविधा शुरू की है जिसके तहत कोई भी नागरिक अपने आधार के जरिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) खुद ही जेनरेट कर सकता है। इससे पैन कार्ड बनवाने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से सामना करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मुफ्त में ई-पैन जेनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। आधार में उपलब्ध सूचनाओं का इस्तेमाल करके ही ई-पैन जेनरेट हो जाएगा। इसलिए सुनिश्चत कर लें कि आधार में सारी जानकारियां अपडेट हो गई हों।

हालांकि इस सुविधा का लाभ देश के नागरिकों को व्यक्तिगत स्तर पर ही मिल पाएगा जबकि हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), फर्म्स, ट्रस्ट्स और कंपनियां इस विकल्प का फायदा नहीं उठा पाएंगी। यह सुविधा वैध आधार वाले लोग पहले आओ, पहले पाओ के तहत सीमित समय में ही उठा पाएंगे। इसके लिए आपको कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। आधार में उपलब्ध सूचनाओं का इस्तेमाल करके ही ई-पैन जेनरेट हो जाएगा। इसलिए सुनिश्चत कर लें कि आधार में सारी जानकारियां अपडेट हो गई हों क्योंकि आधार डेटाबेस के जरिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। आधार ओटीपी से ई-केवाईसी सफल हो जाने पर ई-पैन ऐप्लेकिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर इनकम टैक्स वेबसाइट पर दिए निर्देशों के मुताबिक आपको एक सादे कागज पर किए हुए अपने दस्तखत की स्कैंड कॉपी अपलोड करनी होगी। ऐप्लिकेशन फाइल करने के बाद 15 अंकों का एक अकनॉलेजमेंट नंबर मिल जेनरेट होकर आपके मोबाइल नंबर एवं ईमेल नंबर पर आ जाएगा।

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