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कोरोना मरीज की मौत को कोविड डेथ नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

नई दिल्ली। कोरोना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का चौंकाने वाला जवाब सामने आया है। दरअसल कोविड डेथ में मुआवजे की मांग को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी की सुनवाई के दौरान ही मोदी सरकार ने जवाब पेश किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी साफ किया कि हर कोरोना मरीज की मौत पर सरकार 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकती है। ऐसा करने पर आशंका है कि SDRF का फंड खत्म हो जाएगा।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि यदि कोरोना पीड़ित की मौत की वजह कोरोना नहीं बल्कि कुछ और दिख रही है तो उसे कोविड डेथ नहीं माना जाएगा। जैसे हादसा, जहर खाना या हार्ट अटैक शामिल है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये बात साफ की है कि कोरोना की वजह से हुई मौत को मृत्यु प्रमाणपत्रों में मृत्यु की वजह के तौर पर COVID के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। कोरोना मौतों को प्रमाणित करने में विफल रहने पर संबंधित पदाधिकारी डॉक्टर्स पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

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