अपराधउत्तर प्रदेशफीचर्डराज्यराष्ट्रीय

जोधपुर जेल में ही रहेंगे आसाराम, जमानत अर्जी खारिज

asaram राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की मुसीबत और बढ़ा दी है कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले निचली अदालत ने सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत ११ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम की जमानत की पैरवी जाने माने वकील राम जेठमलानी कर रहे थे इसके बावजूद भी आसाराम की जमानत याचिका खारिज हो गई। मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि असाराम के बाहर जाने से केस प्रभावित हो सकता है इसीलिए उनकी जमानत याचिका

खारिज कर दी गई।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में आसाराम को एक सितंबर को और उसके कुछ दिन बाद उनके सहयोगी शिवा को गिरफ्तार किया गया था। दो अन्य आरोपी-छिंदवाड़ा गुरूकुल छात्रावास के प्रभारी शरद चंद्र और रसोइया प्रकाश- ने २० सितंबर को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी ने २५ सितंबर को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। शिल्पी पर १६ साल की लड़की को मनाई आश्रम भेजने का इंतजाम करने का आरोप है जहां आसाराम ने अगस्त में कथित रूप से उसका यौन उत्पीड़न किया था।
गौरतलब है कि कि दिल्ली पुलिस में आसाराम के खिलाफ एक १६ साल की नाबालिग लडकी ने शिकायत दर्ज करायी कि जोधपुर आश्रम में हाल ही में आसाराम ने उसका कथित यौन उत्पीडन किया। हालांकि आसाराम इन आरोपों से साफ इनकार कर चुके हैं और उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद आसाराम ने हाईकोर्ट का दरवाजा

खटखटाया था।

शिल्पी ने किया सनसनीखेज खुलासा
अबतक आसाराम को निर्दोष बता रही उनकी सबसे अहम राजदार शिप्पी उर्फ संचिता गुप्ता ने पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किये हैं जो आसाराम को सजा दिलाने के लिये काफी हैं। शिल्पी ने पूछताछ में बताया कि नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न एक सोची-समझी साजिश थी। नाबालिग को आसाराम के पास भेंजने को मजबूर करने के लिये ही भूत-प्रेत का साया होने तथा बीमार होने की झूठी कहानी गढ़ी गई थी। शिल्पी ने पूछताछ में ये बताया है कि यूपी के मेरठ में आसाराम की शिकार एक और पीडिता है। उल्लेखनीय है कि आसाराम के देशभर में कई जगह गुरूकुल हैं, लेकिन बालिका छात्रावास सिर्फ छिंदवाड़ा के खजूरी में ही है। यहां वर्तमान में १९० छात्राएं हैं।

Related Articles

Back to top button