State News- राज्यझारखण्डफीचर्ड

झारखंड में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा, आवागमन के लिए ई-पास की नहीं होगी जरूरत

रांचीः झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए और आगे बढ़ाकर दस जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का मंगलवार को फैसला किया । इस दौरान पहले की छूट के साथ जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गई है।

झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लाकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर दस जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब दस जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान पहले से लागू अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।

कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो तीन जून तक जारी रहेगी। बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अतः उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया।

नए लाकडाउन में जो नई रियायतें दी गई हैं-

– 10 जून की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को बढ़ाया गया है।
– जिले के अंदर आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया।

– एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई-पास जरूरी।

– वहीं, इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी।

– झारखंड के जिले को दो कैटगरी में बांट कर कुछ रियायत देने का निर्णय लिया है।

– इसके तहत राज्य के अधिक कोरोना संक्रमण वाले 9 जिले रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़ अन्य सभी दुकानें खुलेंगी।

– अन्य 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है।

– राज्य के सभी जिलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी।

– मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेंगी।

– शादी समारोह में पहले की तरह ही पांबदी रहेगी।

– इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून आदि पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी।

Related Articles

Back to top button