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निठारी कांड के आरोपी सहित 5 की दया याचिका खारिज

surender koliनई दिल्ली । देशभर में चर्चा का विषय रहे निठारी के सिलसिलेवार दुष्कर्म हत्या और मानव मांस भक्षण के मामले के दोषी सुरेंद्र कोली सहित हत्या के पांच अन्य आरोपियों की दया याचिका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ठुकरा दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अपना फैसला दिया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। नोएडा के निठारी गांव में 2००5-6 के दौरान बच्चियों को लालच देकर दुष्कर्म करने और फिर उनकी हत्या करने के दोषी कोली को मृत्युदंड सुनाया गया था। सर्वोच्च न्यायाल ने फरवरी 2०11 में उसकी सजा को बहाल रखा था। निठारी मामला दिसंबर 2००6 में तब सामने आया जब नोएडा के एक बंगले के पीछे सफाई के दौरान मानव अंग मिले थे। ये मानव अवशेष 19 महिलाओं और बच्चियों के थे। आरोप है कि मोनिंदर सिंह पंधेर के नौकर कोली ने इनके साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी। रविवार को सूत्रों ने बताया कि कोली के अलावा मध्य प्रदेश के जगदीश महाराष्ट्र के रेणुकाबाई समा और राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक और असम के होलीराम बोरदोलोई की दया याचिका भी गृह मंत्रालय की सिफारिश पर खारिज की गई है। ये सभी हत्याओं के मामले में दोषी ठहराए गए थे।

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