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प्रद्युम्न हत्याकांड : रेयान स्कूल के मालिकों को राहत नहीं, HC का गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रेयान स्कूल समूह के मालिकों की गिरफ्तारी पर आज रोक लगाने से इंकार कर दिया। रेयान पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इंकार करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में जवाब मांगा है। प्रद्युम्न के पिता की तरफ से हाजिर हुए वकील सुशील टेकरीवाल ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस निर्मम ढंग से बच्चे की हत्या की गयी है, उसे देखते हुए स्कूल के मालिकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिये। उन्होंने बाद में कहा कि न्यायालय ने इसे एक गंभीर मामला बताया और कहा कि बिना सभी पक्षों की दलील सुने, इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
गौरतलब है कि 08 सितम्बर को गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की विद्यालय के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया हुआ है। इसके अलावा स्कूल के दो अन्य पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये तीनों न्यायिक हिरासत में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए बी चौधरी ने कल रेयान स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करने से यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया था कि वह पिंटो परिवार को निजी तौर पर जानते है।

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