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फैसलों को सियासी रंग देना अवमानना : सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को लेकर जजों पर टिप्पणी और सरकार के पक्ष में आए कुछ फैसलों को राजनीतिक रंग देने की वकीलों के एक समूह की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया और इसे गंभीर किस्म की अवमानना माना है। कोर्ट ने कहा कि जजों पर संस्थान की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। जज प्रेस में जाकर अपना पक्ष या विचार नहीं रख सकते। गौरतलब है कि केसों के बंटवारों और कुछ फैसलों को लेकर जस्टिस मिश्रा पर सवाल उठाए गए थे। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने वकीलों के एक समूह को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें सस्ती लोकप्रियता के लिए लालायित बताया और कहा कि वे सोचते हैं कि वे बार काउंसिल से ऊपर हैं। एक फैसले में बेंच ने कहा कि बार के सदस्यों के लिए यह बहुत आम सी बात हो गई है कि वे प्रेस/मीडिया में जाकर जजों पर निजी हमले करते हैं। इससे जनता के बीच न्यायपालिका को लेकर अविश्वास फैलता है और जुडिशरी की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

ऑटोमैटिक सिस्टम 4 फरवरी से लागू : सुप्रीम कोर्ट में अब जो भी याचिका दाखिल होगी वह हफ्तेभर के अंदर सुनवाई के लिए लिस्ट कर दी जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने ऑटोमैटिक सिस्टम तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। ये सिस्टम चार फरवरी से काम करने लगेगा। गौरतलब है कि जब चीफ जस्टिस गोगोई ने शपथ ली थी, उसी दिन उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वह मेंशनिंग के लिए पैरामीटर तय करेंगे। गौरतलब है कि 23 जनवरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मेकेनिजम के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि इससे मामले में जल्द सुनवाई की गुहार के लिए मेंशनिंग से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बावजूद अगर याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत होगी तो वकील रजिस्ट्रार के सामने अपील कर सकते हैं। तब हम मामले में दाखिल अर्जी को देखेंगे।

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