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बैंकों के खिलाफ 10 हजार करोड़ का मुकदमा हारे विजय माल्या


नई दिल्ली : भारतीय बैंकों का पैसा लेकर फरार और न्यायालय से भगौड़ा करार विजय माल्या को यूके की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है, दरअसल, भारतीय बैंकों ने ब्रिटेन की एक कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ 1.55 अरब डॉलर यानी 10 हजार करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज कराया था, इस मामले में विजय माल्या मुकदमा हार गए हैं। देश के 13 बैंकों के समूह ने माल्या ने खिलाफ 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के लिए यह मामला दर्ज कराया था, इस मामल में यूके की न्यायालय ने माल्या की याचिका खारिज कर दी। लंदन में जज एंड्र्यू हेनशॉ ने कहा कि आईडीबीआई बैंक समेत लोन देने वाले सभी बैंक भारतीय कोर्ट के फैसले को लागू करा सकते हैं। दरअसल, माल्या पर आरोप था कि उन्होंने जानबूझकर अब बंद हो चुकी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए करीब 1.4 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। जज ने दुनिया में माल्या की संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पलटने की मांग भी ठुकरा दी। ज्ञात हो कि 62 साल के माल्या यूके में ही नहीं भारत में भी कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसमें फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े केस शामिल हैं, एक साल पहले उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया था और अब वह प्रत्यर्पण से बचने के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुनवाई के बाद माल्या के वकीलों ने टिप्पणी करने से इनकार किया। जज के फैसले पर अपील करने की अनुमति भी नहीं दी, इसका मतलब यह है कि उनके वकीलों को अब सीधे कोर्ट ऑफ अपील में याचिका दाखिल करनी होगी। भारतीय बैंकों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि इस फैसले के बाद वह भारतीय डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के फैसले को लागू करा सकेंगे। उधर, पटियाला हाउस कोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऐक्ट उल्लंघन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को ही विजय माल्या की संपत्तियों को अटैच करने का भी आदेश दिया है। यूके कोर्ट ने भारतीय कोर्ट के उस आदेश को सही बताते हुए कहा कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डॉलर की राशि वसूलने के हकदार हैं। यूके कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भारतीय बैंक इंग्लैंड और वेल्स में माल्या की संपत्तियों को जब्त करने के फैसले को लागू करा सकेंगे।

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