राष्ट्रीय

मंत्री सरयू राय के साथ कोर्ट में पेश हुए मुख्‍यमंत्री रघुवर दास

Sarayu-Royरांची. झारखंड मुख्यमंत्री आवास घेराव से जुड़े एक मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास और खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय को न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जाकर अपना बयान दर्ज कराना पड़ा.

न्यायिक दंडाधिकारी एनके विश्वकर्मा की अदालत में दोनों नेताओं ने अपना बयान दर्ज कराया. साथ ही कहा कि वे निर्दोष हैं. ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने इनके खिलाफ बल प्रयोग किया था.

21 जनवरी को फैसला

19 मई 2008 में तत्‍कालीन मधुकोड़ा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रघुवर दास और सरयू राय की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्‍यमंत्री आवास का घेराव किया था. इस मामले में गोंदा थाने में एक मामला दर्ज किया गया था और उसमें सीएम और खाद्य आपूर्ति मंत्री को भी आरोपी बनाया गया है.

कोर्ट मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है और अब 21 जनवरी को अपना फैसला सुनायेगी.

पांच की गवाही भी हुई

इस मामले में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि उस मामले में हमने शांतिपूर्ण घेराव किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से आन्दोलन को दबाने के लिए उनपर व अन्य कुछ लोगों पर जानलेवा हमले भी किए गए थे.

उधर, सिविल कोर्ट के वकील रण विजय कुमार ने कहा कि दोनों पर धारा 144 के उल्लंघन कर पुलिस व पदाधिकारियों पर लाठी बरसाने का आरोप लगा था. इस मामले में सीएम व खाद्य आपूर्ति मंत्री के बयान के साथ पांच लोगों की गवाही भी ली गई है.

 

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