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सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने गुरुवार को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख एक महीने बढ़ा दी। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है, हालांकि कुछ विशेष श्रेणियों के लिए ही यह तारीख बढ़ाई गई है। हालांकि श्रेणियों के बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट के बाद आम जनता में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। मंत्रालय के इस ट्वीट पर लोगों ने कमेंट कर कई सवाल पूछे हैं। 

एक यूजर ने कहा कि ‘इस ट्वीट में विशेष श्रेणी का मतलब क्या है, वित्तीय सलाहकारों और करदाताओं के बीच इसपर असंजस है। कृप्या इसका समाधान किया जाए।’

सीए मोहम्मद उबैद ने कहा कि इसका मतलब यह हो सकता है कि सरकार की तरफ से कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा बाकी सभी श्रेणियों के लिए यह तारीख बढ़ाई गई है। 

वहीं एक अन्य कमेंट में प्रणब दवे ने कहा कि ‘अगर आप ट्वीट के जरिए आईटीआर तारीख बढ़ाने पर किसी तरह की सूचना दे रहे हैं तो इसे बिना असमंजस पैदा किए और बिना किसी शोर-शराबे के एक सही ट्वीट के साथ साझा करना चाहिए था।’ 

कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाइल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा।  उसके बाद आपको वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। इसके लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म की तारीख बतानी होगी। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो नया बना सकते हैं

आईडी बन जाने के बाद सबसे पहले आप फॉर्म-16 और फॉर्म 26-एएस डाउनलोड करें और उसे बारीकी से भरें। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करें और उसे बेहद ही सतर्कता से भरें। फिर उसे सत्यापित करें। इस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 

आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज 
अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर दस्तावेज को अपने पास रखना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी जो दस्तावेज हैं, वो हैं- फॉर्म-16, फॉर्म 26-एएस, बैंक का विवरण, गृह ऋण ब्याज प्रमाण पत्र (होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट), पैन कार्ड और आधार कार्ड। 

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