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सस्ती होंगी कोरोना दवाएं और उपकरण, केंद्र सरकार ने घटाया टैक्स

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस महामारी के इलाज में काम आने वाले कुछ दवाओं और उपकरणों पर टैक्स की दर में कटौती का फैसला लिया है। हालांकि कोरोना के टीके पर पांच प्रतिशत की टैक्स दर ही बनी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी परिषद की 44 हुई बैठक में कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं में रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य उपकरणों पर कर की दर को घटाया गया है।

परिषद ने विभिन्न राज्य मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर विचार करते हुए कोरोना की दवा टोसिलिजुमैब तथा ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन-बी पर कर समाप्त कर दिया गया है। अभी इन पर कर की दर 5% थी। इसके साथ ही हैंड सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, बीआईपीएपी मशीन, परीक्षण किट, एंबुलेंस और तापमान मापने वाले उपकरण पर भी जीएसटी में कटौती की गई है। कुल 18 उत्पादों पर जीएसटी दर में कमी की गई है। हालांकि कोरोना के टीके पर 5% की दर कायम रहेगी। इससे भी निर्माताओं को कच्चे माल पर किए गए कर के भुगतान का लाभ लेने की छूट मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टीके पर 5% की दर से आम आदमी पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। क्योंकि सरकार टीके खुद खरीद कर लोगों को मुफ्त उपलब्ध करवाएगी।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई वाले मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर करों में कटौती की गई है। यह कटौती 30 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगी। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा मंत्री समूह की सिफारिशों में उल्लेखनीय बदलाव का सुझाव दिया गया था। कई ऐसे उत्पाद जिन पर कर की दर 12% और 18% थी उन्हें 5% के स्लैब में लाया गया है।

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