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स्टार्टअप करने वालो के लिए अच्छी खबर, 10 करोड़ तक के निवेश पर मिलेगी टैक्स छूट

खुद का नया स्टार्टअप खड़ा करने की सोच रहे नए उद्यमियों (आंत्रप्रोन्योर) के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आज ही स्टार्टअप्स को टैक्स रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी है। हालांकि यह रियायत उसी सूरत में मिलेगी जब एन्जेल इनवेस्टर्स का फंडिंग समेत कुल निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक का न हो।स्टार्टअप करने वालो के लिए अच्छी खबर, 10 करोड़ तक के निवेश पर मिलेगी टैक्स छूट

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, स्टार्टअप में दांव लगाने वाले एक एंजेल इन्वेस्टर की न्यूनतम नेट वर्थ 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए और लगातार बीते तीन वित्त वर्षों के दौरान उसने 25 लाख से अधिक की आय प्राप्त की हो। रियायतों का लाभ उठाने के लिए, स्टार्टअप को एक आठ सदस्यीय अंतर-मंत्रिस्तरीय प्रमाणन बोर्ड के पास जाना होगा।

मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “नोटिफिकेशन के जरिए लाया गया यह संशोधन प्रस्ताव स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण की पहुंच को आसान बनाने में मददगार होगा। जो कि बदले में नए कारोबार शुरू करने में आसानी को सुनिश्चित करेगा और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा देगा। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।”

कई स्टार्टअप्स ने आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत एन्जेल फंड के कराधान को लेकर चिंता जताई थी, जो कि किसी कंपनी को प्राप्त हुए धन पर टैक्स लागू करने से संबंधित है। अभी तक 18 स्टार्टअप्स को इस संबंध में कर अधिकारियों की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है। मौजूदा समय में स्टार्टअप्स लगातार सात आकलन वर्ष में से तीन वर्षों में टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

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