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हाउसिंग स्कैम में दोषी शिवसेना नेता को सात साल की जेल, सौ करोड़ का जुर्माना

मुम्बई : महाराष्ट्र के धुले जिले की एक सत्र अदालत ने शनिवार को पूर्व राज्य मंत्रियों सुरेश जैन और गुलाबराव देवकर के साथ ही 46 अन्य लोगों को करोड़ों रुपए के हाउसिंग स्कैम में दोषी ठहराते हुए तीन से सात साल जेल की सजा सुनाई है। घारकुल हाउसिंग स्कैम में दोषी शिवसेना नेता सुरेश जैन को दोषी ठहराते हुए उन्हें सात साल की जेल की सजा और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश सृष्टि नीलकंठ ने गुलाबराव देवकर को पांच साल की सजा सुनाई है, जबकि बाकी 46 दोषियों को तीन से सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सुरेश जैन और गुलाबराव देवकर के अलावा आरोपियों में कुछ पूर्व नगरपालिका पार्षद और अधिकारी शामिल हैं। अदालत के फैसले के तुरंत बाद वहां मौजूद सभी 48 दोषियों को हिरासत में ले लिया गया। शिवसेना नेता सुरेश जैन को मार्च 2012 में 29 करोड़ रुपए के हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कैम के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह 1990 के दशक में गृह मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले उन्होंने एक साल जेल में बिताया था। एनसीपी नेता गुलाबराव देवकर को मई 2012 में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने से पहले वह तीन साल जेल में बिता चुके थे। वह 1995 और 2000 के बीच जलगांव नगर परिषद में पार्षद थे। उन पर एक बिल्डर का पक्ष लेने और 29 करोड़ रुपए को बदलने में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। सुरेश जैन ने खानदेश बिल्डर्स का पक्ष लिया था, जिन्हें घरकुल योजना के तहत टेनमेंट्स बनाने का ठेका दिया गया था। जलगांव के पूर्व नगर आयुक्त प्रवीण गेडम ने इस मामले में फरवरी 2006 में शिकायत दर्ज कराई थी। जलगांव के बाहरी इलाके में विकसित होने वाले 5,000 घरों में से केवल 1,500 घर ही बनाए गए थे।

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