सत्र 2014-15 की स्थानांतरण नीति को मंजूरी
लखनऊ। कैबिनेट ने मंगलवार को सत्र 2014-15 की स्थानांतरण नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही स्थानांतरण नीति में आश्यकतानुसार संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। स्थानांतरण नीति के अनुसार एक जनपद में 06 वर्ष एवं मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण करने वाले समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों के स्थानांतरण का प्राविधान किया गया है। विभागाध्यक्षों द्वारा समूह ‘ख’ के अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यह भी व्यवस्था की गई है कि नीति के प्राविधानों से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्थानान्तरण करने के लिए अवधि के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2014 रखी गई है। विकलांगों को इस स्थानांतरण नीति से मुक्त रखा गया है। वर्तमान स्थानांतरण सत्र में समस्त स्थानांतरण 15 जुलाई, 2014 तक पूरा कर लिए जाने का प्राविधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कभी भी और किसी भी कार्मिक को स्थानांरित किए जाने के आदेश दिए जा सकेंगे। 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ‘ग’ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के कार्मिकों को (उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए) इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार करने का प्राविधान भी किया गया है।