उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध इंटर कालेजों से इंटरमीडिएट पास करने वाले छात्रों को अब स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए बोनस अंक नहीं मिलेंगे। प्रदेश में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में इस व्यवस्था को न केवल असंवैधानिक बताया, बल्कि तत्काल प्रभाव से इस नियम को रद्द भी कर दिया है। लिहाजा, कॉलेजों ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। इस फैसले का असर इस साल होने वाले ग्रेजुएशन के दाखिलों पर पड़ेगा।
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लेकिन, गत वर्ष एक छात्रा ने शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला में हुए दाखिलों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं के छात्रों को बोनस अंक दिए जाने के नियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे तत्काल खत्म करने का आदेश जारी कर दिया।
इस आदेश के अनुक्रम में अब कॉलेजों ने भी इसे लागू कर दिया है। लिहाजा, इस साल किसी भी उत्तराखंड बोर्ड के छात्र को ग्रेजुएशन के दाखिलों में बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। साथ ही, कुमाऊं विवि में कर्मचारियों व फैकल्टी के बच्चों को तीन से पांच बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे।
इस मामले में डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डा. देवेंद्र भसीन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके तहत उत्तराखंड बोर्ड के किसी भी छात्र को बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। नए सत्र के दाखिलों से यह आदेश लागू होगा।