राष्ट्रीय
केजरीवाल का छलका दर्द, कहा 67 सीटों वाले दल के पास कोई अधिकार नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों को लेकर चल रही बहस पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. इस फैसले को आम आदमी पार्टी (आप) ने अस्पष्ट करार दिया है. दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि, ‘जब किसी सरकार को अपने अधिकारियों का स्थानांतरण करने का भी अधिकार न हो तो वह कैसे अपना काम कर सकती है?’

दिल्ली में सर्विसेज का नियंत्रण किसके हाथ में होगा, इस पर दोनों न्यायाधीशों की राय में मतभेद होने के कारण इसका फैसला अब सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यों की बेंच करेगी. राज्य सूची में राज्य पब्लिक सर्विसेज की एंट्री 41 के अधीन दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में न्यायमूर्ति सीकरी और न्यायमूर्ति भूषण की राय भिन्न थी.