RBI को लगा बड़ा झटका, SC ने बैंकों से जुड़ा सर्कुलर किया रद्द
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की गुरुवार तक चलने वाली पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है. बैठक से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आरबीआई को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, आरबीआई ने 12 फरवरी को बैंकों के लिए एक सर्कुलर जारी किया था.
इस सर्कुलर में कहा गया था कि 180 दिनों के भीतर 2000 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज वाले खातों की किस्त और ब्याज अगर नहीं चुकाया जाता है तो उनके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है और इसके साथ ही कहा कि यह आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आरएफ नरीमन ने कहा, ‘‘हमने आरबीआई सर्कुलर को असंवैधानिक घोषित किया है.’’ बता दें कि यह मामला अलग-अलग हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच तक पहुंचा था. इन अदालतों में आरबीआई के इस सर्कुलर को चैलेंज किया गया था.