‘चौकीदार चोर’ बयान पर राहुल का नया हलफनामा, फिर जताया खेद
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से दायर अवमानना याचिका के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज नया हलफनामा दाखिल किया है। नए हलफनामे में भी कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर खेद ही जताया है। नए हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीतिक लड़ाई में कोर्ट को घसीटने का उनका कोई इरादा नहीं है। मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच के सामने पेश हुए राहुल गांधी के वकील सुनील फर्नांडीज ने कहा कि उन्हें अवमानना नोटिस का जवाब देने की इजाजत दी जाए। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने राहुल गांधी के वकील को काउंटर ऐफिडेविट दाखिल करने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 23 अप्रैल को राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया था। इससे पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष अदालत के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर हलफनामा देकर अपने बयान पर खेद जताया था। उन्होंने राफेल मामले में ‘चौकीदार चोर है’ का बयान सुप्रीम कोर्ट के मुंह में डालने पर हलफनामा दायर कर खेद जताया था और कहा था कि यह बयान चुनावी सभा में चुनाव प्रचार के दौरान आवेश में आकर मुंह से निकल गया था। उन्होंने जो बयान दिया था वह आम धारणा के आधार पर दिया था। इस मामले में 23 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई पर राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील ने मामले को खत्म करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकराते हुए राहुल गांधी को नोटिस भेजकर बयान पर जवाब मांगा था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उसी नोटिस का जवाब दिया।