गांधीनगरः गुजरात में कोरोना के लगातार घटते मामलों के बीच राज्य सरकार ने आगामी कल यानी 27 जून से 18 शहरों में रात्रि कर्फ्यू समाप्त करने समेत सम्बंधित प्रतिबंधों में कई तरह की ढील देने का फ़ैसला किया है पर दुकानदारों, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्लर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधिओं के संचालकों, मालिकों और उनके कर्मियों को अनिवार्य रूप से टीका लेने की ताक़ीद की है।
वैक्सीन नहीं लेने वाली इकाइयों को बंद कराया जाएगा
आज तक राज्य के कुल 36 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लागू है। कल से अगले दो सप्ताह तक इनमे से आधे यानी 18 में इसे समाप्त कर दिया जाएगा। ये शहर हैं -विसनगर, कड़ी, डीसा, मोडासा, राधनपुर, वेरावल-सोमनाथ, छोटा उदेपुर, वीरमगाम, बोटाद, पोरबंदर, पालनपुर, हिम्मतनगर, अमरेली, सुरेन्द्रनगर, दाहोद, आणंद, नड़यिाद और गोधरा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन शहरों और अन्य कर्फ्यू मुक्त क्षेत्रों में दुकानदारों, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्लर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधि वाले संचालकों, मालिकों और स्टाफ को आगामी 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से वैक्सीन लेनी होगी। वैक्सीन नहीं लेने वाली इकाइयों को बंद कराया जाएगा।
अंकलेश्वर, वलसाड़ सहित इन शहरों में जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू व अन्य पाबंदियां
अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट समेत राज्य की आठ महानगर पालिका और वापी, अंकलेश्वर, वलसाड़, नवसारी, महेसाणा, भरुच, पाटण, मोरबी, भुज और गांधीधाम सहित कुल 18 शहरों में रात्रि कर्फ्यू सहित अन्य पाबंदियां जारी रहेंगी। पर इसका समय एक घंटा कम कर रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक किया जाएगा। इन शहरों में दुकानदारों, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्लर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधि वाले संचालकों, मालिकों और स्टाफ को आगामी 30 जून तक अनिवार्य रूप से वैक्सीन लेनी होगी।