
केजरीवाल कैबिनेट का फैसला है कि अब दिल्ली में नंबर के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। 2.4.6.8.0 के नंबर वाली गाड़ियां पहले दिन और 1,3,5,7,9 की गाड़ियां दूसरे दिन चलेंगी। यानि पहले दिन सम संख्या वाली और दूसरे दिन विषम संख्या वाली गाड़ियां चलेंगी। यह नियम सार्वजनिक परिवहन पर लागू नहीं किया जाएगा और इसे एक जनवरी से लागू किए जाने की बात कही जा रही है।दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार एक्शन के मोड में आ गई है। सीएम केजरीवाल ने इस बारे में विचार के लिए शुक्रवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई जिसमें यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए इस समस्या की तुलना ‘गैस चेंबर में रहने’ से की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह बैठक बुलाई।
कोर्ट ने 21 दिसंबर तक एक्शन प्लान मांगा
गुरुवार को कोर्ट ने सख़्त लहजे में पूछा था कि क्या सरकार ने प्रदूषण की जांच के लिए कोई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही अदालत ने 21 दिसंबर तक समयबद्ध एक्शन प्लान पेश करने को कहा था। जज ने कहा था कि पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली सरकार की ओर से पेश योजना संपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें जवाबदेही और टाइम लाइन के बारे में पता नहीं चलता।इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। ट्रिब्युनल ने बच्चों और बुजुर्गों से प्रदूषण से बचने के लिए घर में ही रहने की सलाह दी थी।