अयोध्याउत्तर प्रदेश

राम मंदिर क्षेत्र में शराब बिक्री प्रतिबंधित, सभी दुकानों के लाइसेंस किए निरस्त

अयोध्या : राम नगरी अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब भगवान श्रीराम मंदिर क्षेत्र में शराब नहीं बिकेगी. श्रीराम मंदिर क्षेत्र में आने वाली शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. इसके साथ ही कान्हा की नगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर बुधवार से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसके साथ ही मथुरा में आज यानी बुधवार 1 जून से शराब, बीयर व भांग की 37 दुकानों पर आज से ताला लग जाएगा. दही और दूध वाली दुकानें बढ़ाई जाएंगी. मथुरा शहर के तीन होटलों के बार व दो मॉडल शॉप भी आज से नहीं खुलेंगे. मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करते हुए जन्मस्थान के आसपास के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था.

मंत्री ने बताया कि, इसके तहत सार्वजनिक पूजा स्थल, चिकित्सालय, विद्यालय या फिर आवासीय कालोनी के 50, 75 और 100 मीटर की दूरी के अंदर दुकान या उप दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार अभी नियमावली में संशोधन पर विचार नहीं कर रही है. बता दें कि बसपा सदस्य भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की बस्तियों से सरकारी देशी शराब की दुकानों को हटाने की मांग की थी.

बता दें कि विश्व हिन्दू परिषद ने भी प्रयागराज में संगम के 5 किमी के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है. इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई है. इसमें यह भी कहा गया है कि, अगर सरकार ने जल्द ही इस मांग पर गौर नहीं किया तो जरुरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा. हिन्दू परिषद के काशी प्रांत के गौ रक्षा विभाग के मंत्री लालमणि तिवारी ने चिट्ठी में कहा है कि, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आस-पास दस किलोमीटर के क्षेत्र को भी धर्म स्थान मानते हुए मांस-मदिरा की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है.

बता दें कि रामनगरी अयोध्या में भी शराब की दुकानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यहां राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि, अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. वे बसपा सदस्य भीमराव अम्बेडकर के प्रश्न का जवाब दे रहे थे. आबकारी मंत्री ने बताया कि, आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 बनाई गई है, जिसमें समय-समय पर जरुरत के मुताबिक संशोधन किए जाते हैं.

वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी संगम के 5 किमी के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठ रही है. इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी भेजी है. इसमें यह भी कहा गया है कि, अगर सरकार ने जल्द ही इस मांग पर गौर नहीं किया तो जरुरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा.

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