नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। इससे पहले एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गयी। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है।
मीडिया में खबरें आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि वह विधानसभा में भर्ती हुए तमाम कर्मचारियों के मुद्दे पर फैसला लें और रितु खंडूरी ने तमाम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद कर्मचारी हाईकोर्ट गए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले में स्टे दे दिया था। अब डबल बेंच ने मामले को सही करार देते हुए बर्खास्त कर्मचारियों को झटका दिया है।