रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में त्रि-स्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार 16 दिसम्बर से नामांकन भरे जायेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में एक जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 127 सरपंच तथा 597 पंच इस तरह कुल 735 रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार-पुनरीक्षण के पश्चात 06 दिसम्बर को अंतिम प्रकाशन कर इन क्षेत्रों में उप निर्वाचन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जायेगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही परिणाम की घोषणा तक ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 हेतु पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अनुसार समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया। जिसके अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 16 दिसम्बर प्रात: 10:30 बजे होगा एवं इसी समय सें नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की शुरूआत की जाएगी। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 16 दिसम्बर प्रात: 10.30 बजे होगा। नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गयी है। नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 दिसम्बर प्रात: 10:30 बजे से किया जायेगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर दोपहर 3 बजे तक है। निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 26 दिसम्बर अपरान्ह 3 बजे के बाद किया जाएगा। निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 26 दिसम्बर को प्रतीक आबंटन के तुरंत बाद किया जाएगा।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान (यदि आवश्यक हो) 9 जनवरी 2023 सोमवार प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। मतगणना मतदान केंद्रों पर 9 जनवरी को मतदान समाप्ति के बाद और यदि आवश्यक हो तो तहसील, खण्ड मुख्यालय पर 11 जनवरी 2023 बुधवार को अपरान्ह 3 बजे से होगा। सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 12 जनवरी 2023 को प्रात: 9 बजे से जिला पंचायत सदस्य हेतु जिला मुख्यालय में एवं जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच के लिए खण्ड मुख्यालयों में होगी।