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जरीन खान को धोखाधड़ी मामले में मिली अंतरिम जमानत, बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा पाएंगी

नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान धोखाधड़ी के एक मामले में कोलकाता की एक अदालत में पेश हुईं और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई। वे मुंबई से कोलकाता आईं और सोमवार को अदालत में पेश हुईं। अंतरिम जमानत के साथ ही कोलकाता शहर की एक अदालत ने जरीन खान को यहां नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में उनकी अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया। अब वे बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकती हैं।

जरीन खान के वकील को की दलीलों को सुनने के बाद सियालदह अदालत ने अभिनेत्री को 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी और कोलकाता पुलिस से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी। कोर्ट में पेश होने के दौरान अभिनेत्री ने अपना चेहरा नीले मास्क से ढका हुआ था और काली टोपी पहनी हुई थी। आधार कार्ड से उनकी पहचान होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।

अभिनेत्री से जुड़ा यह मामला 2018 का है, जब उन्होंने यहां एक दुर्गा पूजा समारोह में प्रदर्शन करने के लिए कथित तौर पर लगभग 12 लाख रुपये की रकम ली थी। हालांकि, वे नहीं आईं, जिसके बाद आयोजकों ने उनके और उसके प्रबंधक के खिलाफ नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

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