मनोरंजन

200 करोड़ की रंगदारी केस में जैकलीन फर्नांडीस को आरोपी बनाने की मांग खारिज, कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी से जुड़े मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस और लीपाक्षी एलावाड़ी को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर मौजूदा चरण में दोनों को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता।

यह आदेश विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह की अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर के कथित करीबी सहयोगी नवास कक्कट की याचिका पर सुनाया। कक्कट ने मांग की थी कि जैकलीन फर्नांडीस और लीपाक्षी एलावाड़ी को भी मामले में आरोपी के तौर पर शामिल किया जाए।

पिंकी ईरानी के बयान को बनाया गया था आधार

कक्कट की याचिका मुख्य रूप से सह-आरोपी पिंकी ईरानी के मकोका की धारा 18 के तहत दर्ज बयान पर आधारित थी। अदालत ने इस बयान में सामने आए तथ्यों और उसमें अलग-अलग लोगों की बताई गई भूमिकाओं का परीक्षण किया।

अदालत ने कहा कि पिंकी ईरानी के बयान को पूरी तरह सही मान लेने पर भी उसमें उन लोगों की भूमिका स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आती, जिन्हें सुकेश चंद्रशेखर के निर्देश पर महंगे उपहार दिए जाने की बात कही गई है। इसी आधार पर कोर्ट ने अतिरिक्त आरोपियों को तलब करने की मांग स्वीकार नहीं की।

धारा 319 के तहत भी नहीं मिला पर्याप्त आधार

सुनवाई के दौरान लीपाक्षी एलावाड़ी के बयान का भी अदालत ने उल्लेख किया। उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्तर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत किसी नए व्यक्ति को आरोपी के तौर पर तलब करने के लिए जरूरी आधार स्थापित नहीं होता।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल उपलब्ध दावों और सामग्री के आधार पर जैकलीन फर्नांडीस और लीपाक्षी एलावाड़ी को इस चरण पर मामले में अतिरिक्त आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।

नवास कक्कट ने लगाए थे ये आरोप

याचिका में नवास कक्कट ने दावा किया था कि वह सुकेश चंद्रशेखर के निर्देश पर कथित अपराध से जुड़ी रकम को अलग-अलग जगहों पर रखने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता था। इसके अलावा कथित वित्तीय लेनदेन को संभालने में भी अपनी भूमिका होने का दावा किया गया था।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि बॉलीवुड से जुड़े लोगों के लिए महंगे उपहार और अन्य कीमती सामान खरीदने के भुगतान की व्यवस्था करने में कक्कट की भूमिका थी। इसके लिए बैंक खातों में रकम से संबंधित प्रविष्टियां कराने का भी आरोप लगाया गया था।

हालांकि, कोर्ट ने इन दावों और उपलब्ध सामग्री के आधार पर जैकलीन फर्नांडीस तथा लीपाक्षी एलावाड़ी को इस चरण पर अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने से इनकार कर दिया। अदालत के अनुसार, पेश की गई सामग्री नए आरोपियों को मामले में शामिल करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं कराती।

Related Articles

Back to top button