डूंगरपुर में सिट्रीजीन पेरासीटामोल और फिनाइल फाइन दवा पर रोक
डूंगरपुर : केन्द्र सरकार के आदेश के बाद राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने निःशुल्क दवा लिस्ट में 498 नंबर पर शामिल सर्दी, जुकाम के साथ बुखार में दी जाने वाली तीन दवाओं के कंबीनेशन सिट्रीजीन एचलीएस पेरासीटामोल, फिनाइल फाइन एचसीएल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया हैं। अब इस दवा का ना तो मानव उपयोग के लिए विनिर्माण किया जाएगा और ना ही इसका वितरण व विक्रय होगा। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोरों पर यह दवा 2 सितम्बर से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व प्रभारी अधिकारी जिला औषधि भण्डार डूंगरपुर के डॉ. विपिन मीणा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने 156 प्रकार की कॉम्बीनेशन की दवाओं को प्रतिबंधित किया हैं।
जिसमें से राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना की लिस्ट में 498 नंबर की दवा सिट्रीजीन एचसीएल, पेरासिटामोल, फिनाइलफाइन एचसीएल टेबलेट (सेटीरिजन 5 एमजी, फिनाइलफाइन 10 एमजी एंड परोसिटामोल 325 एमजी टेबलेट) को आवश्यक दवा सूची से हटा दी हैं। कारण ये है कि ये तीन दवाओं को मिलाकर बनाई गई थी। जिसमें सर्दी जुकाम के साथ बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत होने पर मरीज को देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि मरीज को सिर्फ सर्दी जुकाम हैं, बुखार नहीं आ रहा या फिर उसे शरीर में दर्द की शिकायत भी नहीं होती हैं तो ऐसे में मरीज के पेट में ना चाहते हुए भी तीनों दवाओं का कंबीनेशन जा रहा था।
ये तीनों दवाएं निःशुल्क दवा की सूची में अलग से भी मौजूद हैं। यही कारण है तीनों दवाओं के कॉम्बीनेशन को प्रतिबंधित कर दिया हैं। जिले में वर्तमान स्थिति में दवा 8 लाख के लगभग संस्थाओं एवं औषधि भण्डार में उपलब्ध हैं, जिसे आवश्यक दिशा-निर्देश मुख्यालय से प्राप्त कर निस्तारित किया जाएगा। इससे पूर्व समस्त संस्थाओं सिट्रीजीन, एचसीएल, पेरासीटामोल, फिनाइलफाइन एचसीएल (कोड 498) रोगी वितरण से प्रतिबंधित कर सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।