
चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़े कथित धनशोधन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 55.57 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।
जांच एजेंसी के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियां संजीव अरोड़ा, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे संबद्ध एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ी हैं। ईडी ने इस संबंध में अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया है।
100 करोड़ रुपये की कथित GST धोखाधड़ी से जुड़ा मामला
ईडी ने संजीव अरोड़ा को 9 मई 2026 को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उनसे जुड़ी कुछ संस्थाओं में कथित 100 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के दौरान की गई छापेमारी के बाद हुई थी।
जांच एजेंसी का दावा है कि मामले में वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर कुर्की की कार्रवाई की गई।
लुधियाना, गुरुग्राम और चंडीगढ़ की संपत्तियां शामिल
ईडी के बयान के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक खाते, सावधि जमा (एफडी), जमीन, व्यावसायिक संपत्तियां और आवासीय अपार्टमेंट शामिल हैं। ये संपत्तियां पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के गुरुग्राम और चंडीगढ़ में स्थित हैं।
न्यायिक हिरासत में हैं संजीव अरोड़ा
पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा फिलहाल हरियाणा की एक जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी मामले की आगे जांच कर रही है और धनशोधन के कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।



