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कर्नाटक में ऑनलाइन बिक रहा था जहरीला धतूरा, Amazon-Instamart-BigBasket के फूड लाइसेंस निलंबित

नई दिल्ली: कर्नाटक में जहरीले धतूरा फल और बीज की ऑनलाइन बिक्री के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने Amazon, Instamart और BigBasket से जुड़े फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं। साथ ही इन प्लेटफॉर्म पर धतूरा के फल और बीज को खाद्य पदार्थ या मानव उपभोग के लिए उपलब्ध कराने वाली ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले की जांच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरा के फल और बीज की बिक्री को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद शुरू हुई। विभाग ने संबंधित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उत्पादों की जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान अधिकारियों को अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धतूरा के फल और बीज बिक्री के लिए प्रदर्शित मिले।

पैकेट पर फूड लाइसेंस नंबर भी मिला

जांच के दौरान कुछ पैकेट पर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज पाए गए। अधिकारियों के मुताबिक धतूरा एक जहरीला पौधा है और इसके फल तथा बीज का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे उत्पादों को खाद्य पदार्थ के रूप में रखना, बेचना या वितरित करना स्वीकार्य नहीं माना गया।

जांच के दौरान धतूरा वाले उत्पादों के पैकेट गोदामों में भी मिले। इसके बाद विभाग ने केवल ऑनलाइन बिक्री ही नहीं, बल्कि इन उत्पादों के भंडारण और वितरण से जुड़े पहलुओं को भी जांच में शामिल किया। नियामकीय कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ऐसे उत्पादों को मानव उपभोग के लिए उपलब्ध होने से रोकना है।

कंपनियों से मांगा गया जवाब, विभाग ने नहीं माना संतोषजनक

मामले में संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों को विभाग के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। Amazon की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। Instamart ने अपने स्तर पर की गई कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

वहीं BigBasket ने विभाग को बताया कि उसने धतूरा के फलों की ऑनलाइन बिक्री बंद कर दी है। कंपनी ने भविष्य में ऐसे उत्पादों की लेबलिंग को अधिक स्पष्ट करने की बात भी कही। इसके तहत ऐसे उत्पादों पर “मानव उपभोग के लिए नहीं” लिखने की बात बताई गई। हालांकि, विभाग ने कंपनियों की ओर से दिए गए जवाब और स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना।

सुनवाई के बाद ही बहाल होंगे लाइसेंस

विभाग ने संबंधित अधिकारियों को तीनों प्लेटफॉर्म के फूड लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित रखने का निर्देश दिया है। इन लाइसेंसों की बहाली सुनवाई और संबंधित कंपनियों की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद ही संभव होगी। नियामकीय प्रक्रिया के तहत कंपनियों को इस दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

धतूरा की सभी संबंधित ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने के निर्देश

विभाग ने धतूरा के फल और बीज से जुड़ी उन सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को हटाने या निलंबित करने का निर्देश दिया है, जिनमें इन्हें खाद्य पदार्थ या मानव उपभोग के लिए उपलब्ध बताया गया हो। इसके अलावा संबंधित सप्लायरों और विक्रेताओं के लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन भी तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कर्नाटक में हुई यह कार्रवाई ऑनलाइन खाद्य बिक्री में उत्पादों की सुरक्षा, सही लेबलिंग और नियामकीय नियमों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उत्पादों की प्रकृति और उनसे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की स्पष्ट जानकारी होना जरूरी है। इस कार्रवाई से ऑनलाइन खाद्य उत्पादों की निगरानी और विक्रेताओं की जवाबदेही को लेकर सख्ती का संकेत मिला है।

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