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हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आरोपी की जमानत रद्द, हाईकोर्ट ने धमकी और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने को माना गंभीर उल्लंघन

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में जमानत पर बाहर चल रहे आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस विक्रम अग्रवाल की एकल पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि आरोपी ने जमानत के दौरान अदालत की शर्तों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया।

शिकायतकर्ता ने 4 मार्च 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर 17 मार्च 2026 को एफआईआर संख्या 72 दर्ज की गई। शिकायत के मुताबिक, जमानत मिलने के बाद आरोपी लगातार शिकायतकर्ता पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था।

शिकायतकर्ता और पिता को धमकाने का आरोप

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके पिता को कथित तौर पर धमकाया। इसके अलावा शिकायतकर्ता की बहन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया मंचों पर साझा की गईं।

आरोपी पर इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए धमकी भरे संदेश भेजने का भी आरोप सामने आया। अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष को भेजे गए इन संदेशों और उसकी बहन की तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड किए जाने की घटना को गंभीरता से लिया।

हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना

जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने कहा कि आरोपी का यह आचरण जमानत आदेश में लगाई गई महत्वपूर्ण शर्त का खुला उल्लंघन है। अदालत ने इन परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को मिली जमानत रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।

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